भैयाथान अनुविभाग के 52 आवास हितग्राहियों की एसडीएम कार्यालय में पेशी

अगली सुनवाई तक निर्माण पूर्ण करने के कड़े निर्देश, नवीनतम फोटो अनिवार्य

एसडीएम श्रीमती चांदनी कँवर ने प्रत्येक हितग्राही से ली आवास प्रगति की जानकारी; कहा — योजना की राशि का उपयोग केवल आवास निर्माण के लिए हो

सूरजपुर/14 जुलाई 2026/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत राशि प्राप्त कर लेने के बाद भी आवास निर्माण से मुँह मोड़ने अथवा कार्य अधूरा छोड़ने वाले हितग्राहियों के प्रति जिला प्रशासन ने अब सख्ती का रुख अपना लिया है। सतत निगरानी के साथ समझाइश की इसी कड़ी में भैयाथान अनुविभाग की विभिन्न ग्राम पंचायतों के ऐसे 52 हितग्राहियों को एसडीएम कार्यालय में तलब कर उनकी पेशी ली गई।


सुनवाई के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं एसडीएम श्रीमती चांदनी कँवर ने प्रत्येक हितग्राही से व्यक्तिगत रूप से आवास निर्माण की प्रगति की जानकारी ली तथा विलंब के कारणों को समझा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक एवं सुरक्षित पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में योजना अंतर्गत मिलने वाली राशि का उपयोग केवल और केवल आवास निर्माण के लिए ही किया जाना चाहिए।
एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों ने अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है, वे तत्काल कार्य शुरू करें, तथा जिनके आवास निर्माणाधीन हैं, वे अगली सुनवाई तक हर हाल में निर्माण कार्य पूर्ण कर लें। उन्होंने सभी हितग्राहियों को अगली पेशी में अपने आवास की नवीनतम फोटो प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया गया कि निर्माण कार्य का सत्यापन संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मौके पर किया जाएगा, ताकि वास्तविक प्रगति का सटीक आकलन हो सके।
श्रीमती कँवर ने दो टूक कहा कि जब तक आवास निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक संबंधित हितग्राहियों को नियमित रूप से पेशी में उपस्थित होना होगा। यदि निर्देशों की अनदेखी की गई अथवा निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह पाटले ने कहा कि योजना का मूल उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध रूप से पक्का आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवास निर्माण हेतु दी गई राशि का अन्यत्र उपयोग अथवा कार्य में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। जिला प्रशासन द्वारा योजना की सतत समीक्षा एवं नियमित निगरानी की जा रही है, ताकि सभी स्वीकृत आवास निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हों और हितग्राहियों को योजना का वास्तविक लाभ मिल सके।
उन्होंने सभी हितग्राहियों से अपील की कि वे शासन के निर्देशों का पालन करते हुए शीघ्र आवास निर्माण कार्य पूर्ण करें, जिससे अनावश्यक प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्रवाई से बचा जा सके।

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