अंधे कत्ल का किया पर्दाफाश कोरिया पुलिस को मिली कामयाबी

बैकुंठपुर कोरिया …. मिली जानकारी अनुसार दिनांक 19 अक्टूबर 2025 को प्रातः थाना पटना क्षेत्रांतर्गत बड़कापारा स्थित रामसागर तालाब में एक अज्ञात पुरुष का शव मिलने की सूचना प्राप्त होने पर थाना पटना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर प्रकरण की जांच प्रारंभ की गई। सूचना कर्ता शैल कुमार सारथी के कथन के आधार पर अज्ञात मृतक की मृत्यु के संबंध में मर्ग कायम कर विवेचना की गई। शव लगभग तीन दिन पुराना था तथा पानी में पड़े रहने के कारण विच्छेदन अवस्था में पाया गया। मृतक के शरीर पर काले रंग की जींस पैंट और खाकी रंग का जंगल शू था। पैंट की जेब से केवल आधार कार्ड प्राप्त हुआ, जिसमें मृतक का नाम सूरज पिता रामदास गोड़, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम चैनपुर अंकित था। परिजनों को बुलाकर उनकी उपस्थिति में पंचनामा कार्यवाही पूर्ण कर शव का पीएम कराया गया।

मर्ग जांच एवं पीएम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु गला दबाकर हत्या करने तथा उसके शव को पानी में फेंकने से होना पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हत्या लगभग 48 से 80 घंटे पूर्व की गई थी। इस आधार पर पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 103(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण को “अंधे कत्ल” की श्रेणी में रखते हुए पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल कॉल डिटेल एवं डिजिटल एविडेंस का गंभीरता से परीक्षण किया।

विश्लेषण में पाया गया कि 16.10.2025 को दोपहर 12:11 बजे मृतक की पत्नी लक्ष्मी ने अपनी बहन के मोबाइल नंबर से मृतक से अंतिम बार बातचीत की थी। इससे पूर्व उसी दिन 11:17 बजे मृतक ने रामप्रताप उर्फ पप्पू (निवासी ग्राम उजियारपुर) तथा उसके रिश्ते के भाई छोटू सिंह (निवासी ग्राम जिलीबांध) से बातचीत की थी। इन कॉल लोकेशन एवं समय के विश्लेषण से मृतक की मृत्यु का अनुमानित समय स्पष्ट हुआ तथा संदेह का दायरा सीमित हुआ।

प्रकरण में संदिग्ध पाए गए आरोपी रामप्रताप उर्फ पप्पू की पतासाजी की गई, जो घटना के बाद झारखंड व पश्चिम बंगाल की ओर फरार हो गया था। पुलिस टीम द्वारा सतत् प्रयास, सटीक सूचना एवं तकनीकी इनपुट के आधार पर उसे पकड़कर पूछताछ की गई। गहन पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 16.10.2025 को वह मृतक सूरज के साथ चैनपुर से नगर आया, वहां से दोनों ट्रेन द्वारा कटोरा पहुंचे तथा शराब भट्ठी से शराब खरीदकर सेवन किया। इसके पश्चात जेसीबी वाहन से डीजल चोरी कर बेचने से प्राप्त पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। इसी विवाद के दौरान आवेश में आकर आरोपी ने सूरज का गला दबाकर हत्या कर दी तथा शव को पास के तालाब में फेंक दिया।

आरोपी के मेमोरण्डम कथन के आधार पर मृतक का मोबाइल, मृतक का बैग एवं उसमें रखे कपड़े घटना स्थल से बरामद कर विधिवत् जप्त किए गए। विवेचना के दौरान एकत्र साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण, आरोपी के कथन तथा बरामदगी से यह सिद्ध हुआ कि हत्या का अपराध आरोपी रामप्रताप उर्फ पप्पू द्वारा ही किया गया है।

पुख्ता साक्ष्य एवं विवेचना के आधार पर आरोपी को दिनांक 23.11.2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया है।

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