प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या मामले में 4 आरोपी दोषी करार प्रमुख आरोपी कुलदीप साहू को 10 साल की सजा

सूरजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।
प्रधान आरक्षक की पत्नी और मासूम बेटी के बहुचर्चित डबल मर्डर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है।

कोर्ट में आज दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई हुई। वहीं, प्रधान आरक्षक पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को 10 साल की सजा सुनाई गई है।

वहीं डबल मर्डर मामले में दोषी करार दिए गए चारों आरोपियों की सजा पर कोर्ट 8 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी।

बताया जा रहा है कि 13 अक्टूबर की रात महिला और मासूम बच्ची की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसी वारदात की रात प्रधान आरक्षक को भी गाड़ी से कुचलने की कोशिश का आरोप सामने आया था।

कोर्ट के फैसले को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग न्यायालय परिसर पहुंचे थे। भीड़ को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

सूरजपुर से बड़ी खबर, डबल मर्डर केस में चार आरोपी दोषी करार।

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