
सूरजपुर/ 15 दिसंबर 2025/ कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ आबकारी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष 2025-26 नियम के अनुसार 18 दिसम्बर गुरु घासीदास जयंती पर एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने का प्रावधान है। गुरु घासीदास जयंती दिन गुरुवार को शुष्क दिवस घोषित करने की बात कही गई है। प्रीमियम मदिरा दुकानों के परिसर से संलग्न अहाता बंद रखी जायेंगी ।